नई दिल्ली। विकास दुबे का मामला सामने आने के बाद सुप्रीम कोर्ट काफी सख्त हो गया है. यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को एक गैंगस्टर को जमानत देने से इनकार कर दिया. इस गैंगस्टर पर 13 आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं. सुप्रीम कोर्ट ने विकास दुबे का हवाला देते हुए जमानत देने से इनकार किया है.
सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) एसए बोबड़े ने कहा कि तुम खतरनाक इंसान हो. हम तुम्हें जमानत पर रिहा नहीं कर सकते हैं. देखिए दूसरे केस में क्या हुआ. 64 आपराधिक मुकदमा दर्ज होने के बाद भी एक शख्स को जमानत दे दिया गया था. इसका खामियाजा आज उत्तर प्रदेश भुगत रहा है.
सीजेआई एसए बोबड़ ने कहा कि ऐसे व्यक्ति को रिहा करने में खतरे है, जिनके खिलाफ कई आपराधिक मामले हैं. सीजेआई ने विकास दुबे को सभी मुकदमों में जमानत पर रिहा करने का जिक्र भी किया. विकास दुबे के मामले का हवाला देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को जमानत पर रिहा करने से इनकार कर दिया.
गौरतलब है कि विकास दुबे एनकाउंटर मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी की थी. कोर्ट ने कहा था कि हम इस बात से हैरान हैं कि इतने मामलों में वांछित अपराधी पैरोल पर कैसे रिहा हो गया और उसने इतने बड़े अपराध को अंजाम दे दिया.
सीजेआई एसए बोबड़े ने कहा था कि हैरानी की बात है इतने केस में शामिल शख्स बेल पर था और उसके बाद ये सब हुआ. कोर्ट ने इस पूरे मामले पर तफ्सील से रिपोर्ट मांगते हुए कहा था कि ये सिस्टम का फेल्योर दिखाता है. कोर्ट ने कहा कि इससे सिर्फ एक घटना दांव पर नहीं है, बल्कि पूरा सिस्टम दांव पर है.