सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सत्येन्द्र जैन को राहत देते हुए मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उनकी अंतरिम जमानत शुक्रवार को एक सितंबर तक के लिए बढ़ा दी। इस मामले की जांच प्रवर्तन निदेशालय ने की है। जस्टिस एएस बोपन्ना और जस्टिस एमएम सुंदरेश की पीठ ने जैन की मेडिकल रिपोर्ट पर ध्यान देने के बाद उन्हें राहत दी। शीर्ष अदालत ने 24 जुलाई को जैन को दी गई अंतरिम जमानत पांच सप्ताह के लिए बढ़ाई थी।
ईडी ने जैन को कथित तौर पर उनसे जुड़ी चार कंपनियों के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में पिछले साल 30 मई को गिरफ्तार किया था। एजेंसी ने जैन को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत 2017 में उनके खिलाफ दर्ज की गई सीबीआई एफआईआर के बाद गिरफ्तार किया था। सीबीआई द्वारा दर्ज मामले में उन्हें 6 सितंबर, 2019 को ट्रायल कोर्ट द्वारा नियमित जमानत दी गई थी।