नई दिल्ली। दिल्ली की अदालत ने दिल्ली शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आम आदमी पार्टी (AAP) के सांसद संजय सिंह की प्रवर्तन निदेशालय (ED) की हिरासत शुक्रवार (13 अक्टूबर, 2023) तक बढ़ा दी है।AAP नेता को राष्ट्रीय राजधानी में उनके आवास पर तलाशी के बाद ईडी ने 4 अक्टूबर को गिरफ्तार किया था। इस मामले में गिरफ्तार होने वाले सिंह तीसरे AAP नेता हैं।
अदालत परिसर में संजय सिंह ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन्हें प्रताड़ित करवा रहे हैं। कोर्ट के दरवाजे तक पहुँचते हुए उन्होंने पीएम मोदी की आलोचना जारी रखी। जबकि इससे पहले कोर्ट ने उन्हें मीडिया से बात न करने का आदेश दिया था। उन्होंने कहा, “पीएम मोदी मेरे साथ बच्चों का खेल खेल रहे हैं। जिन्होंने देश को लूटा है वो पीएम मोदी के साथ हैं, वहीं जो ईमानदार हैं वो उनके खिलाफ। अगर मेरा एनकाउंटर हो गया तो कौन जिम्मेदार होगा?”
दरअसल, बीते हफ्ते संजय सिंह की 5 दिनों की ED हिरासत का वक्त खत्म होने पर मंगलवार (10 अक्टूबर, 2023) राउज एवेन्यू कोर्ट के स्पेशल जज एमके नागपाल के समक्ष पेश किया गया। गौरतलब है कि जज ने इससे पहले AAP के अन्य नेताओं मनीष सिसौदिया और सत्येन्द्र जैन को ईडी और सीबीआई के दर्ज मामलों में जमानत देने से इनकार कर दिया था।
यही नहीं, AAP के इन नेताओं को दिल्ली हाईकोर्ट ने दोनों एफआईआर में जमानत देने से भी इनकार कर दिया था। इस केस में ईडी और सीबीआई दोनों मामलों में सरकारी गवाह बने आरोपित कारोबारी दिनेश अरोड़ा के संजय सिंह का नाम लेने पर के बाद ईडी ने सिंह के आवास पर छापेमारी की थी। ईडी का आरोप है कि दिनेश अरोड़ा के एक कर्मचारी ने संजय सिंह के घर पर दो बार में 2 करोड़ रुपए पहुँचाए। जाँच एजेंसी को डिजिटल सबूतों के साथ AAP नेता का सामना कराना है। ईडी का ये भी आरोप है कि कुछ निजी कंपनियों को थोक कारोबार में 12 फीसदी का मुनाफा देने की साजिश के तहत उत्पाद शुल्क नीति लागू की गई।
यह तर्क दिया गया कि नायर सिसौदिया की तरफ से काम कर रहे थे। इसके साथ ही कोर्ट ने मंगलवार को दिल्ली के कथित आबकारी घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार आप सांसद संजय सिंह को मीडिया से बात न करने का निर्देश भी दिया।