आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह आज राज्यसभा सासंद के तौर पर शपथ नहीं ले सकेंगे। राज्यसभा सभापति जगदीप धनखड़ ने उन्हें शपथ लेने की अनुमति देने से इनकार कर दिया है। सभापति का कहना है कि मामला फिलहाल विशेषाधिकार समिति के पास हैं। बता दें, राज्यसभा जाने के लिए संजय सिंह दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट से खास अनुमति लेकर आए थे। लेकिन अब उन्हें शपथ लेने से रोक दिया गया है।
AAP leader Sanjay Singh will not take oath today as the Rajya Sabha Chairman has refused to allow Sanjay Singh to take oath as an MP. The Chairman said that the matter is currently with the Privileges Committee.
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— ANI (@ANI) February 5, 2024
संजय सिंह दिल्ली के कथित शराब घोटाले मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में जेल में बंद हैं। एक फरवरी को उन्होंने अंतरिम जमानत याचिका के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी लेकिन एक मामूली राहत दी। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने संजय सिंह को जेल से बाहर जाकर शपथ लेने की अनुमति दी थी जिसके बाद आज संजय सिंह आज शपथ लेने वाले थे। लेकिन सभापति ने इसकी अनुमति देने से इनकार कर दिया है।
संजय सिंह ने कोर्ट से अपनी याचिका में सात दिन की अंतरिम जमानत मांगी थी जिससे वह 5 फरवरी को शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हो सकें और 5-9 फरवरी तक चलने वाले संसद सत्र में भाग ले सकें। हालांकि उनके वकील रजत भारद्वाज ने कहा था कि संजय सिंह को 7 फरवरी को उनके खिलाफ दायर एक अन्य मामले की सुनवाई के लिए सुल्तानपुर जाना होगा। ऐसे में जमानत की मांग पर ज्यादा जोर नहीं दिया जा रहा है। वहीं कोर्ट ने भी उन्हें केवल 5 फरवरी को बाहर आकर शपथ लेने की अनुमति दी थी। इसके साथ ही कोर्ट ने उनकी और पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत भी 17 फरवरी तक बढ़ा दी थी।