आलोक वर्मा को CBI निदेशक के पद से हटाया गया, सेलेक्शन कमेटी ने लिया फैसला

नई दिल्ली। सीबीआई निदेशक आलोक वर्मा को उनके पद से हटा दिया गया है. पीएम के घर हुई सलेक्शन पैनल की बैठक में यह फैसला लिया गया. बैठक में कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे और न्यायमूर्ति ए के सीकरी भी थे. न्यायमूर्ति सीकरी देश के प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की तरफ से उपस्थित हुए. इससे पहले पैनल की बुधवार को भी बैठक हुई थी जो कि बेनतीजा रही थी.

अधिकारियों ने बताया कि 1979 बैच के एजीएमयूटी कैडर के आईपीएस अधिकारी वर्मा को भ्रष्टाचार और कर्तव्य निर्वहन में लापरवाही के आरोप में पद से हटाया गया. इसके साथ ही एजेंसी के इतिहास में इस तरह की कार्रवाई का सामना करने वाले वह सीबीआई के पहले प्रमुख बन गए हैं. उन्होंने बताया कि वर्मा को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) में पदस्थापित किये जाने की संभावना है.

सीवीसी की रिपोर्ट में वर्मा के खिलाफ लगाए गए थेआठ आरोप 
सीवीसी की रिपोर्ट में वर्मा के खिलाफ आठ आरोप लगाए गए थे. यह रिपोर्ट उच्चाधिकार प्राप्त समिति के समक्ष रखी गई. समिति में लोकसभा में कांग्रेस के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे और प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई के प्रतिनिधि के रूप में उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश न्यायमूर्ति ए के सीकरी भी शामिल थे. उन्होंने बताया कि वर्मा को पद से हटाने का फैसला बहुमत से किया गया. खड़गे ने इस कदम का विरोध किया.

सुप्रीम कोर्ट ने वर्मा को उनके पद पर बहाल कर दिया था
बता दें सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को आलोक वर्मा को उनके पद पर बहाल कर दिया था. उन्हें सरकार ने करीब दो महीने पहले जबरन छुट्टी पर भेज दिया था. आलोक वर्मा और विशेष निदेशक राकेश अस्थाना ने एक-दूसरे पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे जिसके बाद उन्हें जबरन छुट्टी पर भेज दिया गया था. वर्मा ने सीबीआई से उन्हें हटाए जाने के फैसले को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी थी.

सुप्रीम कोर्ट ने वर्मा को जबरन छुट्टी पर भेजने के केन्द्र के निर्णय को रद्द कर दिया. हालांकि वर्मा के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों पर सीवीसी की जांच पूरी होने तक उन पर (वर्मा) कोई भी महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णय लेने पर रोक लगा दी.

आलोक वर्मा ने बुधवार को पदभार पुन: संभालते हुए एम नागेश्वर राव द्वारा किए गए ज्यादातर तबादले रद्द कर दिए. राव वर्मा की अनुपस्थिति में अंतरिम सीबीआई प्रमुख नियुक्त किए गए थे.

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