लखनऊ/रामपुर। पूर्व मंत्री और रामपुर संसदीय सीट से सपा-बसपा-रालोद गठबंधन के प्रत्याशी आजम खान बदजुबानी के कारण नोमिनेशन के बाद एक बार फिर घिर गए हैं. सपा कार्यालय पर भड़काऊ भाषण देने और आचार संहिता का उल्लंघन करने के मामले में पुलिस ने उन्के खिलाफ केस दर्ज किया है.
इन धाराओं में दर्ज हुआ केस
जानकारी के मुताबिक, कांग्रेस के नेता फैसल लाला ने इसकी शिकायत की थी, जिसके बाद महागठबंधन प्रत्याशी आजम खान के खिलाफ आईपीसी की धारा 505 (1) (बी), 505 (2) और 125 लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है.
ये दिया था बयान
जानकारी के मुताबिक, महागठबंधन उम्मीदवार और सपा सरकार में मंत्री रहे आजम खान पर भड़काऊ भाषण देने में एफआईआर दर्ज की गई है. आजम खान ने बयान में डीएम सहित चार अफसरों पर तेजाब डालकर जलाने का आरोप लगाया था. आजम खान ने कहा कि ये जिन-जिन जिलों में रहे है, इन्होंने कमजोरों को तेजाब डालकर जलाया है.
कांग्रेस नेता ने दिया पुलिस को सबूत
कांग्रेस नेता फैसल लाला ने सबूत के तौर पर आजम खान के 29 मार्च 2019 को सपा कार्यालय पर दिए गए भाषण की वीडियो क्लिप भी भेजी थी, जिसके बाद पुलिस ने मामले को दर्ज किया. इसके अलावा पुलिस आजम खान के खिलाफ पूर्व में दर्ज मुकदमों में कोर्ट में चार्जशीट लगाने की तैयारी भी कर रही है.