इस्लामाबाद। पाकिस्तान के राष्ट्रपति आरिफ अल्वी ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी को बर्खास्त कर दिया है. पाकिस्तान के सामाचार पत्र डॉन के मुताबिक गुरुवार को कानून मंत्रालय ने एक नोटिफिकेशन जारी कर इसकी सूचना दी. मंत्रालय ने एक बयान जारी कर बताया कि राष्ट्रपति ने यह निर्णय सुप्रीम कोर्ट की न्यायिक समिति (एसजेसी) की सिफारिश के बाद लिया है. एसजेसी में शामिल पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट के पांच जजों ने राष्ट्रपति को लिखे अपने पत्र में कहा कि जुलाई में जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी ने रावलपिंडी जिला बार एसोसिएशन में जो भाषण दिया वह गलत आचरण था.
दरअसल, पाकिस्तान में चुनाव से दो दिन पहले जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी ने एक सनसनीखेज दावा किया था. रावलपिंडी जिला बार एसोसिएशन में दिए अपने भाषण में उन्होंने कहा था कि पाकिस्तानी सेना नहीं चाहती कि नवाज शरीफ को चुनाव से पहले जमानत मिले. जस्टिस सिद्दीकी के मुताबिक पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के कहने पर ही नवाज शरीफ की सजा के खिलाफ दायर अपील की सुनवाई करने वाली बेंच में उन्हें शामिल नहीं किया गया. जस्टिस सिद्दीकी के मुताबिक खुफिया एजेंसी को लगता था कि वे उसकी इच्छा के खिलाफ जा सकते हैं.