हाथरस। यूपी पुलिस ने हाथरस कांड के आरोपियों के पक्ष में पंचायत करने वाले 200 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है. यह एफआईआर महामारी एक्ट के उल्लंघन और धारा 144 तोड़ने के मामले में दर्ज की गई है. आरोपियों के पक्ष में भाजपा (BJP) के पूर्व विधायक राजवीर सिंह पहलवान के घर पर यह पंचायत लगी थी. इसमें सवर्ण समाज के काफी लोग मौजूद हुए. पुलिस का कहना है कि महापंचायत के लिए किसी भी तरह की अनुमति नहीं ली गई थी. एफआईआर दर्ज होने पर पूर्व भाजपा विधायक राजवीर सिंह पहलवान ने कहा कि मैं दो हजार लोगों के साथ गिरफ्तारी देने को तैयार हूं.
राजवीर सिंह पहलवान ने कहा कि पुलिस 2000 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करेगी तो मैं 5000 लोगों के साथ गिरफ्तारी दूंगा, लेकिन सच्चाई के लिए लड़ता रहूंगा. बीते रविवार को पूर्व विधायक ने अपने बसंत बाग स्थित आवास पर सवर्ण समाज की पंचायत बुलाई थी. पंचायत ने योगी आदित्यनाथ के हाथरस कांड में सीबीआई जांच के फैसले का स्वागत किया था. साथ ही जेल में बंद चारों आरोपियों को निर्दोष बताया था. हाथरस गेट पुलिस ने धारा 269 व धारा 188 में मुकदमा दर्ज किया है.
आपको बता दें कि बीते 14 सितंबर को हाथरस में 19 वर्षीय दलित युवती के साथ गांव के ही चार युवकों पर रेप करने का आरोप लगा है. पीड़िता की बीते दिनों दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई थी. इसके बाद विपक्ष ने योगी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था. पुलिस पर आरोप है कि उसने पीड़िता का शव परिजनों की अनुमति के बिना ही रात के अंधेरे में जला दिया. इसके बाद इस मामले ने काफी तूल पकड़ लिया. पीड़िता के बयान के आधार पर पुलिस ले गांव के ही चार युवकों के खिलाफ धारा 376डी और 302 के तहत मुकदमा दर्ज किया है. सीएम योगी ने इस मामले में सीबीआई जांच की सिफारिश केंद्र सरकार से कर दी है.