नई दिल्ली। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने नियमों का उल्लंघन करने के मामले में दो सहकारी बैंकों पर कार्रवाई की है. RBI ने दो सहकारी (Co-Operative) बैंकों पर कुल 7 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. इन दोनों बैंकों में से एक बैंक रायपुर का व्यावसायिक सहकारी बैंक मर्यादित (Vyavasayik Sahakari Bank Maryadit) है, जबकि दूसरा बैंक लातूर का महाराष्ट्र नागरी सहकारी बैंक मर्यादित (Maharashtra Nagari Sahakari Bank Maryadit) है.
RBI ने लगाया बैंकों पर जुर्माना
व्यावसायिक सहकारी बैंक मर्यादित पर 5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है, जबकि महाराष्ट्र नागरी सहकारी बैंक मर्यादित पर 2 लाख रुपये का जुर्माना लगा है. रिजर्व बैंक (RBI) के मुताबिक जुर्माना लगाने का कारण KYC और दूसरे नियमों का उल्लंघन (violation of KYC) है.
इसलिए लगा जुर्माना
रिजर्व बैंक की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है कि व्यावसायिक सहकारी बैंक मर्यादित, रायपुर पर जुर्माना ऑन साइट एटीएम (On site -ATM) की ओपनिंग और KYC को लेकर RBI द्वारा जारी निर्देशों का पालन नहीं करने के लिए लगाया गया है. इसका पता बैंक की जांच की रिपोर्ट से चला. एक दूसरे बयान में RBI ने कहा कि महाराष्ट्र नागरी सहकारी बैंक मर्यादित, लातूर पर जुर्माना KYC पर केन्द्रीय बैंक द्वारा जारी निर्देशों का पालन नहीं करने के लिए लगाया गया है.
ग्राहकों के ट्रांजैक्शन पर असर नहीं
RBI ने आगे कहा कि दोनों बैंकों के खिलाफ लिया गया एक्शन रेगुलेटरी कंप्लायंस में कमियों पर आधारित है. इसका मकसद बैंकों और ग्राहकों के बीच किसी ट्रांजेक्शन या करार की वैधता पर फैसला देने का नहीं है. यानी ग्राहकों के लेन-देन पर इसका कोई असर नहीं पड़ने वाला.
पिछले महीने भी बैंकों पर एक्शन
इसके पहले रिजर्व बैंक ने पिछले महीने दिसंबर में तीन अर्बन को-ऑपरेटिव बैंकों पर जुर्माना लगाया था. इसमें एक बैंक ओडिशा का Berhampur Co-operative Urban Bank Ltd था, दो बैंक पश्चिम बंगाल के थे, जिसमें से एक बैंक Boral Union Co-operative Bank और दूसरा Khatra People’s Co-operative Bank था.