मोहाली की प्राइवेट यूनिवर्सिटी की छात्राओं के वीडियो लीक पर बवाल बढ़ता जा रहा है. छात्राओं की प्रदर्शन के चलते यूनिवर्सिटी में 6 दिन के लिए क्लासेस बंद कर दी गईं हैं. इसके अलावा यूनिवर्सिटी प्रशासन ने हॉस्टल की दो वॉर्डन को भी सस्पेंड कर दिया है. इनमें से एक वॉर्डन का वीडियो भी वायरल हुआ था, जिसमें वो आरोपी छात्रा को फटकार लगाते दिख रही थी.
इस पूरे मामले पर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने ट्वीट किया, ‘यूनिवर्सिटी की घटना के बारे में सुनकर दुख हुआ. हमारी बेटियां हमारा सम्मान हैं. मामले की हाई लेवल जांच के आदेश दे दिए गए हैं. दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी.’
अब तक क्या-क्या हुआ?
– शनिवार रात को प्राइवेट यूनिवर्सिटी के गर्ल्स हॉस्टल की सैकड़ों छात्राओं ने प्रदर्शन किया. उनका दावा था कि हॉस्टल की ही एक लड़की ने उनके नहाते हुए वीडियो बनाए और उसे लीक किए.
– दावा किया गया कि सोशल मीडिया पर वीडियो लीक होने के बाद कुछ छात्राओं ने आत्महत्या करने की कोशिश भी की. हालांकि, यूनिवर्सिटी प्रशासन ने इसे खारिज कर दिया. प्रशासन का कहना है कि एक छात्रा बेहोश हुई थी, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया.
– हंगामा कर रही छात्राओं का दावा था कि आरोपी छात्रा ने 60 से ज्यादा लड़कियों के नहाते हुए वीडियो बनाए थे. हालांकि, यूनिवर्सिटी प्रशासन ने इस दावे को खारिज कर दिया. वहीं, पुलिस ने कहा कि अफवाह के चलते ये प्रदर्शन हुए थे.
पुलिस-यूनिवर्सिटी के अलग दावे
– छात्राओं का दावा है कि आरोपी छात्रा ने कई लड़कियों के वीडियो बनाए थे. हालांकि, पुलिस ने छात्राओं के इस दावे को खारिज कर दिया है.
– न्यूज एजेंसी के मुताबिक, पंजाब पुलिस के एडीजी गुरप्रीत देव ने बताया कि आरोपी छात्रा ने अपना ही वीडियो शेयर किया था और किसी दूसरी छात्रा का वीडियो नहीं मिला है.
– यूनिवर्सिटी प्रशासन ने हंगामा कर रही छात्राओं के दावों को ‘झूठा और आधारहीन’ बताया है. यूनिवर्सिटी प्रशासन ने छात्राओं के सुसाइड अटेम्प्ट करने के दावों को भी खारिज कर दिया है.
छात्राओं के क्या हैं दावे
– यूनिवर्सिटी कैम्पस में हंगामा कर रही छात्राओं ने दावा किया कि आरोपी छात्रा ने 60 से ज्यादा लड़कियों के वीडियो बनाए और उसे लीक किया.
– छात्राओं ने दावा किया कि शनिवार शाम को आरोपी छात्रा ने अपने बॉयफ्रेंड को फोन पर वीडियो लीक किए थे. इसके बाद 10 से ज्यादा लड़कियों को पैनिक अटैक भी आया था.
– एक छात्रा ने दावा किया कि वीडियो बनाने के बाद उसे बाद में डिलीट भी कर दिया गया था और आरोपी छात्रा का फोन भी टूट गया था.
– वहीं, पुलिस और प्रशासन के बयान सामने आने के बाद छात्राओं ने माफी मांगने को कहा है. छात्राओं का ये भी कहना है कि जिन छात्राओं के वीडियो कथित तौर पर लीक हुए हैं, वो अपने बयान छात्र प्रतिनिधि के सामने दर्ज कराएंगी.
पुलिस ने अब तक क्या-क्या किया?
– पुलिस ने इस मामले में आईपीसी की धारा 354C और आईटी एक्ट की धारा 66E के तहत केस दर्ज कर लिया है.
– मोहाली के एसएसपी विवेक शील सोनी ने बताया कि फोरेंसिक जांच के लिए आरोपी छात्रा का मोबाइल फोन सीज कर लिया गया है.
– न्यूज एजेंसी के मुताबिक, डीआईजी जीपीएस भुल्लर और डिसी अमित तलवार ने प्रदर्शनकारी छात्राओं को आश्वासन दिया है कि सीनियर वुमन आईपीएस की अध्यक्षता में स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई जाएगी और पूरे मामले की गहराई से जांच की जाएगी.
यूनिवर्सिटी प्रशासन ने क्या-क्या किया?
– यूनिवर्सिटी प्रशासन ने अभी तक हॉस्टल की दो वॉर्डन को सस्पेंड कर दिया है. इससे पहले यूनिवर्सिटी में 6 दिन के लिए क्लासेस भी बंद कर दी गईं हैं.
– जिन वॉर्डन को सस्पेंड किया गया है, उनमें ले कॉर्बोइजर हॉस्टल की वॉर्डन राजविंदर कौर भी हैं. कौर पर कथित तौर पर छात्राओं के कपड़ों पर टिप्पणी करने का आरोप है. वहीं, दूसरी वॉर्डन ने कथित तौर पर लड़कियों से मोबाइल फोन से वीडियो हटाने को कहा था.
अब तक कितने आरोपी गिरफ्तार?
– शिमला के रोहरू से 23 साल के युवक को गिरफ्तार किया गया है. ये युवक आरोपी छात्रा का बॉयफ्रेंड है. शिमला के ही ढल्ली से 31 साल के शख्स को भी पकड़ा गया है. दोनों को पंजाब पुलिस को सौंप दिया गया है. उनसे पूछताछ की जा रही है.
आरोपियों को कितनी सजा हो सकती है?
– इस मामले में पुलिस ने आईपीसी की धारा 354C और आईटी एक्ट की धारा 66E के तहत केस दर्ज किया है.
– आईपीसी की धारा 354C कहती है कि अगर कोई पुरुष, किसी प्राइवेट कृत्य में लगी किसी स्त्री को तब देखेगा, जब उस स्त्री को इस बारे में पता न हो या फिर उसकी तस्वीर खींचेगा और उसे प्रसारित करेगा, तो दोष साबित होने पर कम से कम 1 साल और ज्यादा से ज्यादा 3 साल की कैद और जुर्माने की सजा होगी. अगर दूसरी बार भी दोषी साबित होता है तो 3 साल की कैद और जुर्माने की सजा होगी.
– वहीं, आईटी एक्ट की धारा 66E कहती है कि अगर कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति की अनुमति के बगैर उसके निजी अंगों की तस्वीरें लेता है, उसे छापता है या प्रसारित करता है, तो दोषी साबित होने पर 3 साल तक की कैद और 2 लाख रुपये तक का जुर्माना या दोनों की सजा हो सकती है.