लखनऊ। उत्तर प्रदेश के कानपुर (Kanpur) जनपद में अब चौकी इंचार्ज (Chowki Incharge) कम से कम एक साल तक चौकी पर तैनात रहेंगे। इन्हें चौकी से हटा पाना अब इतना आसान नहीं होगा। चौकी इंचार्जों की नियुक्ति अब स्थापना बोर्ड करेगा। यही नहीं, चौकी इंचार्ज को हटाने के पीछे की ठोस वजह बतानी होगी, उसके बाद ही उसे हटाया जा सकेगा। पुलिस कमिश्नर ने इसे लेकर सभी अधिकारियों को पत्र जारी कर दिया है। जल्द ही यह नई व्यवस्था लागू हो जाएगी।
मिली जानकारी के अनुसार, चौकी इंचार्जों की नियुक्ति को लेकर जो स्थापना बोर्ड तैयार किया गया है, वह चारों जोन का अलग होगा। स्थापना बोर्ड में संबंधित डीसीपी अध्यक्ष, संबंधित एडीसीपी और सबसे वरिष्ठ एसीपी सदस्य के तौर पर शामिल रहेंगे।
पुलिस कमिश्नर ने बताया कि चौकी इंचार्ज की नियुक्ति के लिए यह जरूरी होगा कि संबंधित एसआई ने न्यूनतम एक वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो। चौकी इंचार्ज की नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु 58 वर्ष तय की गई है। इससे अधिक आयु के एसआई इस पद के लिए चिन्हित नहीं होंगे।
पिछले तीन सालों में दारोगा की सत्यनिष्ठा से संबंधित प्रमाण पत्र को रोका नहीं गया हो। 1 साल में गंभीर प्रकृति के दंड या प्रतिकूल प्रविष्टि न गई हो। पुलिस कमिश्नर ने बताया कि चौकी प्रभारी की नियुक्ति केवल अनुमोदित सूची से ही किया जाना संभव होगा। अनुमोदित सूची हर माह के प्रथम सप्ताह में नए तथ्यों के साथ डीसीपी की अध्यक्षता में बनेगी।