अलगाववादी अमृतपाल सिंह व उसके साथियों के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (एनएसए) हटाने को लेकर हाई कोर्ट में अर्जी दाखिल की गई है। बता दें कि अमृतसर के जिला मजिस्ट्रेट ने शनिवार को कट्टरपंथी उपदेशक अमृतपाल सिंह को सख्त राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (रासुका) के तहत हिरासत में लेने का आदेश जारी किया था।
अब इस आदेश को चुनौती देते हुए पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में अर्जी दायर की गई है। अमृतपाल के साथी दलजीत कलसी की पत्नी ने हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल कर अपने पति के खिलाफ NSA हटाने की मांग की है। सरबजीत कलसी फिलहाल असम में हिरासत में है। कलसी की पत्नी ने याचिका में कहा है कि उसके पति के खिलाफ NSA लगाने को लेकर सही कानूनी प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया था।
इससे पहले पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में याचिकाकर्ता इमान सिंह खारा ने बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर की थी। याचिका में पुलिस की कथित हिरासत से अमृतपाल की ‘‘रिहाई’’ की मांग की गई थी। मंगलवार को याचिका पर सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने कहा कि अमृतपाल को न तो हिरासत में लिया गया और न ही पुलिस ने गिरफ्तार किया।
पंजाब पुलिस ने शनिवार को अमृतपाल और उसके संगठन ‘वारिस पंजाब दे’ के सदस्यों के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई शुरू की थी। हलफनामे में कहा गया कि अमृतपाल को हिरासत में लेने का एक प्रस्ताव तैयार किया गया और 17 मार्च को अमृतसर के जिला मजिस्ट्रेट को भेजा गया, जिन्होंने इस पर विचार किया और 18 मार्च को कट्टरपंथी उपदेशक को हिरासत में लेने के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा कानून, 1980 की धारा 3 (2) के तहत हिरासत आदेश जारी किया।