तोशखाना मामले में इमरान खान को बड़ा झटका, कोर्ट ने सुनाई 3 साल की सजा और 1 लाख का जुर्माना

तोशखाना मामले में पाकिस्तान की पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के ऊपर बड़ी गाज गिरी है। ताजा सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की मत करें अब कुछ साल तक कम नहीं होंगी। तोशाखाना केस में इमरान खान को जिला-सत्र न्यायालय ने दोषी ठहराया है। उन्हें इस मामले में तीन साल की सजा सुनाई गई है। इस्लामाबाद पुलिस ने इमरान के खिलाफ अरेस्ट वॉरंट जारी किया है।

पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) पार्टी के प्रमुख और पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान व्यक्तिगत लाभ के लिए राज्य भंडार, जिसे “तोशाखाना” भी कहा जाता है, उसी तोशखाने के कथित तौर पर दुरुपयोग करने के लिए जांच के दायरे में आ गए हैं। पाकिस्तानी कानून के अनुसार, विदेशी राज्यों के गणमान्य व्यक्तियों से प्राप्त किसी भी उपहार को राज्य भंडार में जमा किया जाना चाहिए। यदि राज्य के प्रमुख इनमें से किसी भी उपहार को अपने पास रखना चाहते हैं, तो उन्हें बोली प्रक्रिया के माध्यम से उनके निर्धारित मूल्य के बराबर भुगतान करना होगा। वस्तुओं को या तो भंडार में रखा जाता है या नीलाम किया जा सकता है, जिससे प्राप्त आय को राष्ट्रीय खजाने में भेज दिया जाता है।

imran khan

प्रधान मंत्री इमरान खान पर रिपॉजिटरी से रियायती दरों पर महंगी ग्राफ कलाई घड़ी सहित महंगे उपहार खरीदने और बाद में उन्हें महत्वपूर्ण मुनाफे के लिए बाजार में फिर से बेचने का आरोप है। आधिकारिक यात्राओं के दौरान, उन्हें कथित तौर पर लगभग 140 मिलियन रुपये के लगभग 58 उपहार मिले। इन महंगी वस्तुओं को शुरू में राज्य भंडार में जमा किया गया था, लेकिन बाद में बाजार में बढ़ी हुई दरों पर बेचे जाने से पहले खान ने इन्हें कम कीमतों पर हासिल कर लिया।