भाजपा आईटी सेल से जुड़े मानहानि केस में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपनी गलती स्वीकार की है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि उन्हें कथित अपमानजक वीडियो को रीट्वीट करके गलती की। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट में इस केस की सुनवाई पर 11 मार्च तक रोक लगा दी है। केस को रद्द करने की याचिका हाई कोर्ट से खारिज हो जाने के बाद केजरीवाल ने सर्वोच्च अदालत का दरवाजा खटखटाया है।
मामला 2018 का है। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने यूट्यूबर ध्रुव राठी का एक वीडियो सोशल मीडिया प्लैटफॉर्म एक्स (तब ट्विटर) पर रीट्वीट किया था। सोशल मीडिया पेज ‘आई सपॉर्ट नरेंद्र मोदी’ के फाउंडर विकास संकृत्यायन ने केजरीवाल के खिलाफ मानहानि का केस किया था। उन्होंने दावा किया कि राठी ने एक वीडियो में उनपर अपमानजनक आरोप लगाए थे और दिल्ली के मुख्यमंत्री ने बिना तथ्यों को परखे वीडियो को शेयर किया। विकास ने कहा कि इससे उनकी छवि को ठेंस पहुंची।