ऐसा आदेश पारित करेंगे कि डीजीपी को जिंदगी भर याद रहेगा; यूपी पुलिस पर क्यों भड़का सुप्रीम कोर्ट

ऐसा आदेश पारित करेंगे कि डीजीपी को जिंदगी भर याद रहेगा; यूपी पुलिस पर क्यों भड़का सुप्रीम कोर्टयूपी पुलिस के काम करने और केस को निपटाने के तरीके पर सुप्रीम कोर्ट भड़क गया। यूपी पुलिस को सख्त लहजे में चेतावनी देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा, अगर याचिकाकर्ता को छुआ गया तो ऐसा आदेश पारित करेंगे कि डीजीपी को जिंदगी भर याद रहेगा। कोर्ट ने कहा, यूपी पुलिस सत्ता का आनंद ले रही है, उसे संवेदनशील बनाने की जरूरत है। यूपी पुलिस खतरनाक क्षेत्र में प्रवेश कर रही है। गैंगस्टर अनुराग दुबे की गिरफ्तारी से पहले जमानत अर्जी की सुनवाई के दौरान जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जवल भुइयां ने यह टिप्पणी की।
पीठ ने कहा कि हर बार आप उसके खिलाफ एक नई एफआईआर लेकर आते हैं। अभियोजन पक्ष कितने मामलों को बरकरार रख सकता है? जमीन हड़पने का आरोप लगाना बहुत आसान है। उन्होंने यूपी पुलिस से सवाल किया कि कोई व्यक्ति जिसने पंजीकृत बिक्री विलेख द्वारा खरीदा है, आप उसे जमीन हड़पने वाला कहते हैं, यह दीवानी विवाद है या आपराधिक? हम केवल यह बता रहे हैं कि आपकी पुलिस किस खतरनाक क्षेत्र में प्रवेश कर रही है और वे इसका आनंद ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि कौन सत्ता से चूकना चाहेगा? अब आप दीवानी न्यायालय की शक्ति ग्रहण कर रहे हैं, इसलिए आप इसका आनंद ले रहे हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने यह तल्ख टिप्पणी तब की जब, यूपी पुलिस की ओर से अधिवक्ता राणा मुखर्जी ने इस अदालत के पिछले आदेश के बाद, याचिकाकर्ता को नोटिस भेजा गया था, लेकिन वह जांच अधिकारी के सामने पेश होने के बजाय एक हलफनामा भेजा। इस पर जस्टिस कांत ने कहा कि शायद याचिकाकर्ता इस डर में जी रहा है कि यूपी पुलिस उसके खिलाफ एक और झूठा मामला दर्ज कर देगी। इसके बाद पीठ ने आदेश दिया कि याचिकाकर्ता जांच अधिकारी द्वारा उसके मोबाइल फोन पर भेजे गए किसी भी नोटिस का पालन करे। साथ ही कहा कि सुप्रीम कोर्ट की अनुमति के बगैर पुलिस याचिकाकर्ता दुबे को हिरासत में नहीं लेगी।
सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता दुबे के वकील से पीठ द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब देते हुए कहा कि उनके पास इस संबंध में कोई निर्देश नहीं है। साथ ही कहाकि दुबे ने पुलिस अधिकारियों को अपना मोबाइल नंबर दिया है, ताकि वे उसे सूचित कर सकें कि उसे कब और कहां पेश होना है। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी पुलिस को निर्देश दिया कि आरोपी को जांच में शामिल होने दें, लेकिन इस अदालत की अनुमति के बगैर उसे गिरफ्तार न करें। पीठ ने पुलिस से कहा कि यदि आपको लगता है कि किसी विशेष मामले में गिरफ्तारी की आवश्यकता है, तो आप पहले सुप्रीम कोर्ट आकर उसका उचित कारण बताए।