एमपीः 4 साल की मासूम के साथ की थी हैवानियत, अब फांसी पर लटकाया जाएगा

सतना। मध्य प्रदेश के सतना जिले में 4 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म के दोषी टीचर को जबलपुर जेल में 2 मार्च को सुबह 5 बजे फांसी दी जाएगी. इस मामले में निचली अदालत द्वारा दी गई फांसी की सजा एमपी हाईकोर्ट द्वारा बरकरार रखे जाने के बाद शनिवार को अपर सत्र न्यायाधीश दिनेश शर्मा की अदालत ने दुष्कर्मी का डेथ वारंट जारी कर दिया.

अदालत ने जबलपुर के केंद्रीय कारागार अधीक्षक को भेजे डेथ वारंट में 27 वर्षीय दुष्कर्मी महेन्द्र सिंह गोंड़ पिता कोदूलाल उर्फ राजबहादुर सिंह निवासी पन्ना चौकी परसमनिया को 2 मार्च को सुबह 5 बजे फांसी पर तब तक लटकाए रखने के आदेश दिए हैं,जब तक कि उसकी मृत्यु न हो जाए. अदालत ने वारंट का निष्पादन (Execution) करते हुए सूचित किए जाने के भी आदेश दिए हैं.

गौरतलब है, उचेहरा थाना क्षेत्र के परसमनिया में पिछले साल 1 जुलाई 2018 की रात 4 साल की एक मासूम को अगवा कर दुष्कर्म करने के आरोप में महेन्द्र सिंह गोंड़ को गिरफ्तार किया गया था. पीडि़ता की हालत नाजुक होने पर घटना के दूसरे दिन ही तत्कालीन कलेक्टर मुकेश शुक्ला ने पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से बात कर पीडि़ता को यहां से  एयरलिफ्ट कराते हुए नई दिल्ली स्थित एम्स में भर्ती कराया था.

परसमनिया रेप कांड में पुलिस ने विवेचना में तेजी दिखाई थी. वारदात के 81 दिन के अंदर पुलिस विवेचना हुई और कोर्ट का फैसला भी आ गया था. कोर्ट ने 47 दिन की सुनवाई के बाद फैसला सुना दिया था. नागौद स्थित अपर सत्र न्यायाधीश  दिनेश शर्मा की अदालत ने आरोप प्रमाणित पाए जाने पर  महेन्द्र को 19 सितंबर 2018 फांसी की सजा सुनाई थी. एमपी हाईकोर्ट ने आरोपी की अपील को खारिज करते हुए 25 जनवरी को फांसी की सजा बरकरार रखी.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *