कोर्ट ने जेल प्रशासन से पूछा- निर्भया गैंगरेप के दोषियों को कब दोगे फांसी?

नई दिल्ली। देश को झकझोर देने वाले निर्भया कांड के दोषियों को कोर्ट द्वारा सुनाई गई सजा अब तक तामील नहीं कराए जाने से नाराज पीड़िता की मां ने अदालत का दरवाजा खटखटाया है. निर्भया की मां आशा देवी ने पटियाला हाउस कोर्ट में याचिका दायर कर आरोपियों को अभी तक फांसी न दिए जाने को लेकर कहा है कि इस मामले में दोषियों को फांसी पर न लटकाकर गलत उदाहरण पेश किया जा रहा है. उन्होंने सभी को जल्द फांसी देने की मांग की है.

आशा देवी की याचिका पर सुनवाई करते हुए पटियाला हाउस कोर्ट ने तिहाड़ जेल के डायरेक्टर जनरल को नोटिस भेज कर स्टेटस रिपोर्ट तलब की है. कोर्ट ने डायरेक्टर जनरल को कहा है कि वह अपने सभी सुपरिटेंडेंट से चारों दोषियों के संबंध में अभी तक की कानूनी प्रक्रिया की जानकारी दें. कोर्ट यह जानना चाहता है कि जब पिछले साल सुप्रीम कोर्ट ने सभी दोषियों की अपील को खारिज कर दिया था, फिर भी अभी तक क्यों फांसी की सजा देने में देर की जा रही है. क्या यह देरी जेल मैनुअल की किसी कमी के कारण हो रही है या फिर इस मामले में सरकार को निर्देश देने की जरूरत है? कोर्ट ने डायरेक्टर जनरल से इस मामले में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है.

सुनवाई के दौरान निर्भया के वकील से जज ने पूछा कि किस कानून या अनुच्छेद के तहत वो फांसी देने की तारीख मुकर्रर कर सकते हैं, क्योंकि सीआरपीसी की धारा 413 के मुताबिक अगर किसी मामले में सुप्रीम कोर्ट में स्पेशल लीव पिटीशन दायर की जाती है तो इसके बाद मामला निचली अदालत के दायरे से बाहर हो जाता है. इसीलिए इस मामले में जेल या सरकार को कोई निर्देश देने की बजाय वर्तमान स्थिति को लेकर तिहाड़ जेल से रिपोर्ट मांगी है.

साल 2012 में 16 दिसंबर को 6 लोगों ने निर्भया के साथ चलती बस में गैंग रेप किया था. पुलिस ने इस मामले में 6 लोगों को गिरफ्तार किया था, जिनमें से एक आरोपी बस ड्राइवर राम सिंह ने तिहाड़ जेल में आत्महत्या कर ली थी. एक आरोपी नाबालिग था, जिसे 3 साल बाद रिहा कर दिया गया था. इस मामले में 4 दोषियों को दिल्ली की साकेत कोर्ट ने मौत की सजा सुनाई थी, जिसे हाई कोर्ट ने बरकरार था. सुप्रीम कोर्ट ने भी सजा बरकरार रखते हुए फांसी की सजा को उम्र कैद में तब्दील करने की अपील खारिज कर दी थी.

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