सरकारी अधिकारी को बैट से पीटने के मामले में विधायक आकाश विजयवर्गीय को मिली जमानत

भोपाल। इन्दौर नगर निगम के एक अधिकारी को क्रिकेट बैट से पीटने के बहुचर्चित मामले में गिरफ्तार हुए भाजपा विधायक आकाश विजयवर्गीय (34) को भोपाल की विशेष अदालत ने शनिवार को जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए हैं. इसके अलावा अदालत ने उन्हें एक अन्य मामले में भी जमानत दे दी है. दोनों मामलों में उन्हें में 20-20 हजार रूपये के मुचलके पर जमानत मिली है.

विधायक विजयवर्गीय के वकील पुष्यमित्र भार्गव ने बताया कि भोपाल की विशेष अदालत के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सुरेश सिंह ने आकाश विजयवर्गीय की जमानत अर्जी पर आज सुनवाई के बाद दोनों मामलों में उन्हें 20-20 हजार रूपये के मुचलके पर जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए हैं.

भार्गव ने कहा कि उन्होंने विशेष अदालत में अपने मुवक्किल के लिये जमानत की अपील की है क्योंकि वह निर्दोष है. उन्होंने बताया कि याचिका में कहा गया है कि पुलिस ने उनकी छवि खराब करने के लिए आकाश को झूठा फंसाया है और उनका (भाजपा विधायक का) अपराधों से कोई लेना-देना नहीं है. गौरतलब है कि जर्जर भवन ढहाने की मुहिम के दौरान विवाद के बाद भाजपा विधायक आकाश विजयवर्गीय ने 26 जून को इन्दौर में नगर निगम के एक भवन निरीक्षक को क्रिकेट के बैट से पीट दिया था. आकाश भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय के बेटे हैं और नवंबर 2018 का विधानसभा चुनाव में इन्दौर-3 विधानसभा सीट से जीतकर पहली बार विधायक बने हैं.

कैमरे में कैद पिटाई कांड में पुलिस ने गिरफ्तारी के बाद आकाश को बुधवार को इन्दौर के एक प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट (जेएमएफसी) के समक्ष पेश किया गया था. अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद भाजपा विधायक की जमानत याचिका खारिज कर दी और उसे 11 जुलाई तक न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया था. इसके बाद पुलिस द्वारा न्यायिक हिरासत के तहत इन्दौर की जेल में बंद भाजपा विधायक आकाश विजयवर्गीय को मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ का पुतला जलाने के पुराने मामले में बृहस्पतिवार को औपचारिक रूप से गिरफ्तार किया गया.

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