वैसे तो यह आदेश जम्मू के लिए है। पर संभव है कि यह खतरा आपके घर में भी घुसपैठ कर चुका हो। दरअसल, जम्मू में किराएदार और नौकर बनकर देश विरोधी तत्वों के छिपे होने का खुलासा हुआ है। इसे देखते हुए प्रशासन ने सभी मकान मालिकों को अपने किराएदारों और नौकरों की जानकारी पुलिस को देने के आदेश जारी किए हैं।
मंगलवार (10 जनवरी 2023) को जारी इस आदेश में मकान मालिकों को 3 दिनों का समय दिया गया है। आदेश में यह भी साफ़ कर दिया गया है कि इसे न मानने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यह आदेश जम्मू की जिलाधिकारी IAS अवनी लवासा ने जारी किया है। आदेश के मुताबिक 3 दिनों के भीतर सभी मकान मालिकों को अपने किराएदारों की हर जानकारी दोनों के हस्ताक्षर के साथ नजदीकी पुलिस स्टेशन में जमा करना होगा। यह जानकारी व्यक्तिगत और रजिस्टर्ड डाक दोनों से भेजी जा सकती है। जम्मू के SSP ने बताया कि असामाजिक और देश विरोधी तत्व कई घरों में किराएदार और नौकर के रूप में छिपे हुए हैं, जिसके चलते ये कदम उठाया गया है।
इस आदेश को न मानने वालों पर IPC की धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी। बताया जा रहा है कि इस कदम के पीछे प्रशासन की मंशा किराएदारों और नौकरों की करतूतों पर मकान मालिकों की जवाबदेही तय करने की है। इस आदेश के दायरे में वो लोग भी आते हैं जो झुग्गियों में रहते हैं। अपने मकान को पेइंग गेस्ट के तौर पर भी प्रयोग करने वाले मालिक भी इस आदेश के दायरे में आते हैं। सभी मकान मालिकों को अपने नौकरों का भी विस्तृत विवरण अपनी दस्तखत के साथ जमा करना होगा।
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— Deputy Commissioner Jammu (@dcjammuofficial) January 10, 2023
इस आदेश में सभी थाना प्रभारियों को यह निर्देश दिया गया है कि वो अपने इलाके में मकान मालिकों और किराएदारों के रजिस्टर को मेंटेन करें। इस आदेश की कॉपी प्रदेश के मुख्य सचिव सहित DGP व अन्य सीनियर अधिकारियों को भेजी गई है।