लखनऊ। रामचरितमानस पर समाजवादी पार्टी नेता स्वामी प्रसाद मौर्य द्वारा दिए गए आपत्तिजनक बयान के बाद उनका विरोध बढ़ता जा रहा है। अब उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के प्रसिद्ध लेटे हनुमान मंदिर में उनका पोस्टर लगा कर उन्हें मंदिर में न घुसने के लिए कहा गया है। इसी पोस्टर में मौर्य को अधर्मी भी कहा गया है। माना जा रहा है कि सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव भी स्वामी प्रसाद मौर्य से काफी नाराज हैं और जल्द ही कोई फैसला ले सकते हैं। वहीं स्वामी प्रसाद मौर्य पर लखनऊ के हजरतगंज थाने में कई धाराओं में FIR भी दर्ज हो चुकी है।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, रामचरितमानस को बकवास कहने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ उत्तर प्रदेश और देश के कई हिस्सों में विरोध दर्ज करवाया जा रहा है। ऐसे में लखनऊ के प्रसिद्ध लेटे हनुमान मंदिर के गेट पर स्वामी प्रसाद का एक बड़ा सा पोस्टर लगा दिया गया है। इस पोस्टर में स्वामी प्रसाद के फोटो पर लाल रंग का क्रास मार्क बनाया गया है। इस पोस्टर में लिखा गया है, “हिन्दुओं की आस्था के सर्वोच्च शिखर पर स्थापित तुलसीदास कृत रामचरितमानस का अपमान करने वाले अधर्मी स्वामी प्रसाद मौर्य का मंदिर में प्रवेश वर्जित है।”
पोस्टर में इसे मंदिर प्रशासन की आज्ञा बताया गया है। लेटे हनुमान मंदिर लखनऊ के चौक में पंचवटी घाट के पास लक्ष्मण टीला के बगल मौजूद है। मंदिर प्रशासन के सदस्य ने एक बयान में कहा है कि हम अपने मंदिर परिसर में ऐसे अधर्मी मानसिकता वाले को नहीं आने देंगे। मंदिर में मौजूद एक अन्य सदस्य ने कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य को धर्म का कोई ज्ञान नहीं है। मंदिर प्रशासन ने कहा है कि भविष्य में जो भी व्यक्ति सनातन के विरोध में बात करेगा उसको मंदिर में प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा।
वहीं एक अन्य रिपोर्ट के मुताबिक, अखिलेश यादव स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान से काफी नाराज हैं। बताया जा रहा है कि उन्होंने समाजवादी पार्टी के कुछ अन्य विधायकों के साथ इस बारे में मीटिंग की है और जल्द ही कोई निर्णय ले सकते हैं। वहीं उत्तर प्रदेश के ही बलरामपुर जिले में स्वामी प्रसाद मौर्य का पुतला जला कर भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के सदस्यों ने कोतवाली नगर में शिकायत दी है।
दर्ज हुई FIR
वहीं स्वामी प्रसाद मौर्य पर लखनऊ के ही हजरतगंज कोतवाली में FIR दर्ज हो गई है। यह FIR शिवेंद्र मिश्रा नाम के व्यक्ति की तहरीर पर मंगलवार (24 जनवरी, 2023) को दर्ज हुई है। मौर्य पर IPC की धारा 153 A, 295A,298, 504 और 505(2) लगाई गई है। ऑपइंडिया के पास FIR कॉपी मौजूद है।