लखीमपुर खीरी कांडः सुप्रीम कोर्ट ने आशीष मिश्रा को दी अंतरिम जमानत, यूपी-दिल्ली में रहने पर रोक

नई दिल्‍ली। लखीमपुर हिंसा के आरोपी और केंद्रीय मंत्री अजय मिश्र टेनी के बेटे आशीष मिश्रा को राहत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 8 महीने की अंतरिम जमानत मंजूर कर ली है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें दिल्ली या फिर यूपी में ना रहने की हिदायत दी गई है। जस्टिस सूर्यकांत और जेके माहेश्वरी की बेंच ने उनकी जमानत अर्जी पर फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस मामले की सुनवाई की निगरानी वह खुद करेगा।

बता दें कि 19  जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया था। वहीं उत्तर प्रदेश सरकार ने आशीष मिश्रा की जमानत का विरोध किया था। योगी सरकार का कहना था कि यह गंभीर मामला है और इसमें अगर आरोपी को जमानत दी जाती है तो गलत संदेश जाएगा। सीनियर एडवोकेट दुष्यंत दवे ने भी कहा था कि यह हत्याकांड सोची समझी साजिश के तहत किया गया था। वहीं आशीष मिश्रा के पिता प्रभावशाली हैं। वहीं आशीष मिश्रा की तरफ से सीनियर ऐडवोकेट मुकुल रोहतगी पेश हुए थे। उन्होंने कहा था कि जमानत का आधार यह नहीं हो सकता कि कौन प्रभावशाली है और कौन नहीं।