प्रयागराज/लखनऊ। बाहुबली अतीक अहमद (Atiq Ahmed) के बेटे अली की रंगदारी वसूली के मामले में प्रयागराज पुलिस अतीक से पूछताछ करेगी. बताया जा रहा है कि प्रयागराज पुलिस अहमदाबाद की साबरमती जेल जाकर माफिया अतीक से पूछताछ करेगी. सीजेएम कोर्ट ने रंगदारी वसूली के मामले में अतीक से पूछताछ के लिए पुलिस को अनुमति दे दी है.
बता दें कि बीते महीने कोर्ट ने अतीक अहमद (Atiq Ahmed) के बेटे अली अहमद की जमानत नामंजूर कर दी थी. उस पर 5 करोड़ की रंगदारी मांगने और हत्या के प्रयास का आरोप है. इसी मामले में उसने जमानत अर्जी दाखिल की थी, जिसे जस्टिस दिनेश कुमार सिंह की सिंगल बेंच ने खारिज कर दिया था.
कोर्ट ने कहा था कि आरोपी याचिकाकर्ता कुख्यात अपराधी और बाहुबली माफिया अतीक अहमद का बेटा है. उसका नाम उमेश पाल हत्याकांड में आया है. अगर उसे जमानत पर रिहा किया जाता है तो वो गवाहों और समाज के लिए खतरा साबित होगा. याचिकाकर्ता को जमानत पर रिहा करना ठीक नहीं होगा.
सुनवाई के दौरान कोर्ट ने क्या कहा था?
कोर्ट ने कहा था कि अतीक अहमद और उसके परिवार ने अपराध के जरिए अकूत धन संपत्ति जमा की है. हाल ही में याचिकाकर्ता का नाम दिनदहाड़े और दुस्साहसिक तरीके से हुए उमेश पाल हत्याकांड में भी सामने आया है. ऐसे में याचिकाकर्ता को जमानत पर रिहा करना ठीक नहीं होगा.
केस दर्ज होने के बाद फरार रहा था अली
साल 2021 में अतीक अहमद के परिवार ने असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM ज्वॉइन कर ली थी. इसके बाद उम्मीद जताई जा रही थी कि ओवैसी की पार्टी अली को टिकट देगी, लेकिन इसी बीच 31 दिसंबर 2021 को अली पर अपने रिश्तेदार से 5 करोड़ रुपये की रंगदारी मांगने का आरोप लगा. पुलिस से बचने के लिए अली फरार हो गया. पुलिस ने अली पर 50 हजार का इनाम रखा. इसके बाद उसने 31 जुलाई को कोर्ट में सरेंडर कर दिया था.