आजीवन कारावास काट रहे पूर्व विधायक को एक और सजा, 3 साल की कैद 8 लाख जुर्माना; नौकरी के लिए रुपए न लौटाने का मामला

आजीवन कारावास काट रहे पूर्व विधायक को एक और सजा, 3 साल की कैद 8 लाख जुर्माना; नौकरी के लिए रुपए न लौटाने का मामलालखनऊ। नौकरी लगवाने के नाम पर लिए रुपये वापस न करने पर एमपी/एमएलए कोर्ट ने फर्रुखाबाद के पूर्व विधायक विजय सिंह को तीन साल कैद की सजा सुनाई है। उन पर आठ लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया। ब्रह्मदत्त द्विवेदी हत्याकांड में विजय सिंह बांदा जेल में उम्रकैद काट रहे हैं।

इस चिट्ठी के आधार पर पुलिस ने चार्जशीट दाखिल की थी। विशेष न्यायाधीश एमपी/एमएलए कोर्ट कृष्ण कुमार ने विजय सिंह को दोषी ठहराते हुए तीन वर्ष के कारावास और आठ लाख के जुर्माने से दंडित किया है।