सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल प्रदेश कांग्रेस के 6 बागी विधायकों की याचिका पर उनकी अयोग्यता को बरकरार रखा। SC ने विधायकों की याचिका पर नोटिस भी जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा स्पीकर कार्यालय और विधानसभा सचिवालय को यह नोटिस जारी किया गया है. मामले में सुप्रीम कोर्ट ने चार हफ्तों में जवाब मांगा है।
दरअसल, अयोग्य घोषित करने के स्पीकर कुलदीप सिंह पठानिया के फैसले के खिलाफ दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है. जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस प्रशांत मिश्रा की बेंच ने इस मामले पर सुनवाई की है. 6 बागी विधायकों में राजेंद्र राणा, सुधीर शर्मा, चैतन्य शर्मा, रवि ठाकुर, इंद्र दत्त लखनपाल और देवेंद्र कुमार शामिल हैं. बागी विधायकों की ओर से वकील हरीश साल्वे कोर्ट में मौजूद रहे थे. उन्होंने कहा, “हमें व्हिप नहीं मिली और चुनाव में क्रास वोटिंग हुई”.