पटना। बिहार के नवादा जिले में हुए रेप कांड मामले में पटना सिविल कोर्ट में फैसला सुना दिया गया है. इस मामले में आरोपी आरजेडी से निलंबित विधायक राजबल्लभ यादव समेत पांच अभियुक्तों को लेकर कोर्ट ने फैसला सुना दिया है. बताया जा रहा है कि कोर्ट ने सभी आरोपियों को दोषी करार दिया है.
नवादा जिले में एक नाबालिग के साथ रेप के मामले में आरजेडी से निलंबित विधायक राजबल्लभ यादव समेत पांच आरोपियों को कोर्ट ने दोषी करार दिया है. पटना सिविल कोर्ट परिसर में स्थित एमपी-एमएलए कोर्ट ने इस मामले में आरोपियों को दोषी करार दिया है.
हालांकि कोर्ट ने इस मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया है. कोर्ट ने सभी आरोपियों को दोषी करार दिया है. लेकिन सजा को लेकर फैसला सुरक्षित रख लिया है. बताया जा रहा है कि कोर्ट अब सभी आरोपियों के ऊपर सजा 21 दिसंबर को मुकर्रर करेगी.
आपको बता दें कि विधायक राजबल्लभ यादव के अलावा इस कांड के आरोपियों में संदीप सुमान उर्फ पुष्पंजय कुमार, राधा देवी, सुलेखा देवी, अर्पिता और टिशु कुमार शामिल हैं.
वर्ष 2016 के फरवरी में एक नाबालिग से बलात्कार के एक मामले में आरजेडी के तत्कालीन विधायक राजबल्लभ यादव और अन्य आरोपियों के खिलाफ आरोप तय किए गए थे. बीते 4 दिसंबर को हुई सुनवाई के बाद विशेष जज परशुराम सिंह यादव ने आरोपपत्र पर दोनों पक्षों के बहस के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था.
दोनों पक्षों की करीब चार महीने तक गवाही चली. अभियोजन की ओर से 22 और बचाव पक्ष की ओर से 15 गवाहों को पेश किया गया. निर्णय के लिए 15 दिसंबर की तारीख तय कर दी गई थी. मामला सामने आने के बाद राजनीति तेज हो गई तो राजबल्लभ यादव को आरजेडी से निलंबित कर दिया गया.
हाल ही में विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव न्याय यात्रा के दौरान बिहार में ‘संविधान बचाओ, आरक्षण बचाओ’ रैली कर रहे थे. 30 अक्टूबर को नवादा में रैली को लेकर शहर में आरजेडी की और से लगाए गए बैनर में स्थानीय विधायक राजबल्लभ यादव की तस्वीर होने पर जमकर सियासी बवाल मचा था. विरोधियों ने तेजस्वी को निशाने पर ले लिया था.