1 जनवरी से मल्टीप्लेक्स का टिकट लेने पर होगा इतने रुपये का फायदा, समझिए पूरा गणित

नई दिल्ली। अगर आपको मल्टीप्लेक्स में फिल्में देखने का शौक है तो यह खबर आपको खुश कर देगी. वित्त मंत्री अरुण जेटली की अध्यक्षता में शनिवार को विज्ञान भवन में हुई जीएसटी काउंसिल की बैठक में 33 वस्तुओं पर जीएसटी दर घटाने का निर्णय लिया गया. जीएसटी काउंसिल की 31वीं बैठक में टायर, एसी और टीवी पर 18 प्रतिशत टैक्स लगाने का निर्णय लिया गया है. बैठक के बाद वित्त मंत्री ने बताया कि धार्मिक यात्रा पर जाने वाले विमान पर भी जीएसटी दर घटायी गई है.

दिव्यांगों के इस्तेमाल की चीजों पर 5% जीएसटी
इसी तरह दिव्यांगों के इस्तेमाल की चीजों पर 28 प्रतिशत की बजाय अब 5% जीएसटी लगाने का निर्णय लिया गया है. वित्त मंत्री ने बताया कि 28 प्रतिशत जीएसटी के स्लैब में अब केवल 28 सामान हैं. इसके अलावा मनोरंजन के लिए मल्टीप्लेक्स में मूवी देखने वालों से भी अब पहले के मुकाबले कम टैक्स लिया जाएगा. जीएसटी काउंसिल की बैठक में निर्णय लिया गया कि 100 रुपये तक का सिनेमा टिकट पर 12 प्रतिशत टैक्स लगाया जाएगा. अभी इन टिकटों पर 18 प्रतिशत टैक्स देना होता था. आगे समझिए किस टिकट पर बचेंगे कितने रुपये…

100 रुपये से कम के टिकट पर कितना टैक्स
पहले 100 रुपये से कम मसलन 90 रुपये के टिकट पर 16.20 रुपये (18 प्रतिशत) जीएसटी लिया जाता था. लेकिन अब इसे घटाकर 12 प्रतिशत कर दिया गया है. यानी 90 रुपये के टिकट पर आपको 7.20 रुपये का फायदा होगा. मल्टीप्लेक्स में मार्निंग शो अक्सर 90 रुपये के होते हैं. ऐसे में मार्निंग शो देखने वालों को इस छूट का फायदा मिलने की उम्मीद है. मूवी टिकट पर जीएसटी की दरों को घटाने का फिल्मजगत और मल्टीप्लेक्स से जुड़े लोगों ने स्वागत किया है.

100 रुपये से ज्यादा के टिकट पर कितना टैक्स
आप यदि 100 रुपये से ज्यादा का मूवी टिकट लेते हैं तो इस पर 28 प्रतिशत की बजाय 1 जनवरी से 18 प्रतिशत जीएसटी देना होगा. यानी 100 रुपये से ज्यादा वाले टिकट पर 10 प्रतिशत टैक्स की कमी की गई है. पहले आप 250 रुपये का टिकट लेते थे तो इस पर आपको 70 रुपये टैक्स देना होता था. लेकिन 1 जनवरी से इस पर आपको टैक्स के रूप में 45 रुपये देने होंगे. यानी 250 रुपये का टिकट लेने पर आपको 25 रुपये का फायदा होगा.

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